Haryana Kanyadan Yojana 2024: हरियाणा सरकार द्वारा देश के गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार बेटी की शादी पर गरीब परिवार को कन्यादान के रूप में 71000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करती है। यह सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है। हरियाणा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ सभी जातियों के नागरिक उठा सकते हैं।
अगर आप मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। तो आप इस पोस्ट में दी गई जानकारी के अनुसार आसानी से आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदन की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब आवेदक आसानी से ऑनलाइन कन्यादान योजना के तहत 71000 रुपये की राशि प्राप्त कर सकता है।
हरियाणा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है?
हरियाणा सरकार द्वारा गरीब परिवारों की बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई थी। इस योजना को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार बेटी की शादी के लिए 41000 से 71000 रुपये तक की सहायता प्रदान करती है। यह सहायता राशि परिवार की पात्रता और जाति के आधार पर जारी की जाती है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि इस प्रकार है:
वर्ग | मिलने वाली राशि |
---|---|
यदि लड़की के परिवार की आय 1,80,000 रुपए से कम है। | 41000/- रुपये |
यदि लड़का या लड़की में से कोई एक दिव्यांग है और परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है। | 41000/- रुपये |
यदि लड़का या लड़की दोनों दिव्यांग हैं और परिवार की सालाना आय 1,80,000/- रुपए से कम है। | 51000/- रुपये |
विधवाओं, निराश्रित महिलाओं की बेटियाँ और अनाथ लड़कियाँ (जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है)। | 51000/- रुपये |
यदि आवेदक की जाति एससी (SC) / डीएनटी (DNT) / टपरीवास (TAPRIWAS) है और परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है। | 71000/- रुपये |
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए पात्रता-Haryana Kanyadan Yojana
- आवेदक लड़की का परिवार हरियाणा का रहनेवाला होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1,80,000/- रुपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदक शादी के 6 महीने के भीतर इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। 6 महीने के बाद इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है।
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र
- विवाह पंजीकरण
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक कॉपी
- लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
हरियाणा कन्यादान योजना के तहत सहायता पाने के लिए आप नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले विवाह पंजीकरण के लिए हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अब अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर जा रहे हैं तो अपनी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
- अब इस पोर्टल पर लॉग इन करें।
- अब सबसे पहले आपको विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- विवाह पंजीकरण के बाद आपके सामने विवाह शगुन योजना का आवेदन लिंक आएगा। आपको उस लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अपनी पात्रता, जाति या बीपीएल या दिव्यांग, जो भी आप श्रेणी में आते हैं, उसके अनुसार आवेदन करना होगा।
- अब आपको एक ओटीपी मिलेगा, ओटीपी दर्ज करें और उसे सत्यापित करें।
- इस तरह आप ऑनलाइन माध्यम से हरियाणा कन्यादान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन करने के 30 दिन बाद सहायता राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
कुलवंत सिंह caneup.tech वेबसाइट के संपादक (Editor) के साथ लेखक भी हैं, जहाँ वे, सरकारी योजना, गन्ना किसान , आदि से सम्बंधित लेख लिखते हैं। कुलवंत सिंह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्हें इस क्षेत्र में 3 साल से अधिक का अनुभव है। वे मुरादाबाद से स्नातक की पढ़ाई पूरी की हैं। वे अपने अनुभव से caneup.tech पर लिखे गए सभी पोस्ट का संपादन के साथ लेख भी लिखते है.